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जौनपुरयूपी

पॉक्सो व दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला

न्यूज़ खबर इंडिया संवाददाता

जौनपुर।  जनपद के थाना लाइन बाजार क्षेत्र से जुड़े एक गंभीर आपराधिक मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए अभियुक्त को कठोरतम सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय श्रीमती रूपाली सक्सेना की अदालत ने मुकदमा संख्या 392/22 में अभियुक्त कुतुबुद्दीन को अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट एवं एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषी करार दिया है।

न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अंतर्गत तीन वर्ष का कारावास एवं 2,000 रुपये जुर्माना, धारा 366 के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास एवं 3,000 रुपये जुर्माना, धारा 376 आईपीसी में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये जुर्माना तथा धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बेद प्रकाश तिवारी एवं रमेश चंद्र पाल ने प्रभावी ढंग से मामले की पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए यह कड़ा निर्णय सुनाया।

फैसले के मद्देनज़र न्यायालय परिसर में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी गई। यह निर्णय महिला एवं बाल अपराधों के विरुद्ध न्यायिक सख्ती का एक अहम उदाहरण माना जा रहा है।

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