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जौनपुरयूपी

18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से लैंगिक अपराध पर पॉक्सो एक्ट में कठोर सजा-न्यायाधीश जौनपुर सुशील कुमार शशि

18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से लैंगिक अपराध पर पॉक्सो एक्ट में कठोर सजा-न्यायाधीश जौनपुर सुशील कुमार शशि

न्यूज़ खबर इंडिया संवाददाता 

जौनपुर। मोहम्मद हसन इंटर कॉलेज में जनपद न्यायाधीश जौनपुर सुशील कुमार शशि के निर्देशन में पॉक्सो एक्ट-2012 को लेकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को बाल संरक्षण, लैंगिक अपराध और कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई मुख्य अतिथि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय उमेश कुमार तथा चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से संबंधित लैंगिक अपराध पॉक्सो एक्ट के दायरे में आते हैं। अनुचित स्पर्श, लैंगिक उत्पीड़न और अन्य यौन अपराधों पर अपराध की प्रकृति के अनुसार कठोर दंड का प्रावधान है।

अधिकारियों ने विद्यार्थियों से किसी भी अनुचित घटना को छिपाने के बजाय तत्काल अभिभावक, शिक्षक या सक्षम प्राधिकारी को सूचना देने की अपील की। इस दौरान 1090, 1098 और 15100 हेल्पलाइन के बारे में भी जानकारी दी गई विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहम्मद नासिर खान ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन धर्मेंद्र ने किया। इस अवसर पर न्यायिक कार्यालय के कर्मचारी, पीएलवी, शिक्षक एवं विद्यालय कर्मचारी मौजूद रहे। अंत में प्रधानाचार्य ने सभी के प्रति आभार जताया।

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