जौनपुर: बीएसए को कारण बताओ नोटिस, कोर्ट सख्त
जौनपुर: बीएसए को कारण बताओ नोटिस, कोर्ट सख्त

न्यूज़ खबर इंडिया संवाददाता
जौनपुर। सड़क दुर्घटना से जुड़े एक मामले में मृतक के वेतन को साबित करने के लिए वेतन लिपिक के न्यायालय में उपस्थित न होने पर ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। ट्रिब्यूनल जज मनोज कुमार अग्रवाल ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 18 अप्रैल 2026 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। साथ ही संबंधित वेतन लिपिक को अगली तिथि पर हर हाल में पेश करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
मामला खुटहन क्षेत्र के निवासी फूलचंद प्रजापति से जुड़ा है, जिनकी 29 फरवरी 2024 को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद 7 मार्च को बीएचयू में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना उस समय हुई जब वह मोटरसाइकिल से शहर से अपने घर लौट रहे थे। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के ग्राम जेठपुरा के पास सामने से आ रही मोटरसाइकिल की तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते टक्कर हो गई थी।
मृतक फूलचंद प्रजापति सुइथाकला क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालय सोनरा में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थे। उनके वेतन को प्रमाणित करने के लिए मृतक की पत्नी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने वेतन लिपिक को तलब किया था, लेकिन तय तिथि पर लिपिक के अनुपस्थित रहने को कोर्ट ने गंभीरता से लिया।
कोर्ट ने इस लापरवाही को आपत्तिजनक मानते हुए बीएसए से जवाब तलब किया है और स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई पर साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।




