
न्यूज़ खबर इंडिया संवाददाता
जौनपुर। दहेज की लालच में नवविवाहिता की हत्या कर शव को कुएं में फेंकने के सनसनीखेज मामले में अदालत ने दोषी पति को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसमें आधी धनराशि पीड़िता की मां को दी जाएगी। अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने रामपुर थाना क्षेत्र के भिऊरा गांव निवासी दिनेश पटेल को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया। मामला वर्ष 2020 में हुई नवविवाहिता रेनू की संदिग्ध मौत से जुड़ा है, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया था।
जानकारी के अनुसार, मड़ियाहूं क्षेत्र के बारी गांव निवासी कमलावती ने अपनी पुत्री रेनू की शादी 21 नवंबर 2017 को दिनेश पटेल के साथ की थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति और परिवार के अन्य सदस्य अतिरिक्त दहेज के रूप में पांच लाख रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर रेनू को लगातार प्रताड़ित किया जाता था।
4 मार्च 2020 की सुबह रेनू की मौत की सूचना उसके मायके पक्ष को मिली। आरोप है कि हत्या के बाद शव को कुएं में फेंक दिया गया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद किया और जांच शुरू की। पोस्टमार्टम एवं अन्य साक्ष्यों में गला दबाकर हत्या किए जाने के संकेत मिले। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई महत्वपूर्ण गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पति दिनेश पटेल को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले को दहेज हत्या के मामलों में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है, जो समाज में दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ सख्त संदेश देता है।




