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आज़मगढ़यूपी

वर्षों पुराने धोखाधड़ी मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी से आरोपी को 7 वर्ष की सजा, 91 लाख का जुर्माना

न्यूज़ खबर इंडिया संवाददाता 

आजमगढ़। जनपद पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी तथा अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते धोखाधड़ी के एक चर्चित मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास एवं 91 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना फूलपुर क्षेत्र के निवासी इमरान अहमद ने 7 दिसंबर 2010 को थाना फूलपुर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि सुबाष चौबे पुत्र रामनयन चौबे, निवासी गंभीरवन, ने छल-कपट, कूटरचना एवं धोखाधड़ी के माध्यम से उनसे 1 करोड़ 24 लाख रुपये प्राप्त कर लिए, जिससे उन्हें भारी आर्थिक क्षति हुई।
पीड़ित की तहरीर के आधार पर थाना फूलपुर में मुकदमा संख्या 1255/2010 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504 एवं 506 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य संकलित कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। गवाहों के बयान एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया।
शनिवार को एसीजेएम-11 न्यायालय, आजमगढ़ ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी सुबाष चौबे को 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा 91 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों की नियमित मॉनिटरिंग और प्रभावी पैरवी की जा रही है, जिससे अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाई जा सके। इस निर्णय को पुलिस एवं अभियोजन की संयुक्त कार्रवाई की महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।

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